टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी राहत! 20 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा सालाना लोकल टोल पास

रोहित संवाद न्यूज 

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नई दिल्ली। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नए नियमों के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को सालाना लोकल टोल पास की सुविधा दी जाएगी। इससे उन्हें बार-बार टोल शुल्क चुकाने से राहत मिल सकेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकल टोल पास के लिए टोल प्लाजा के हिसाब से ₹1,500 या ₹3,000 सालाना शुल्क निर्धारित किया जाएगा। पास बनवाने के बाद वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से बार-बार भुगतान किए बिना आवागमन कर सकेंगे।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिक के पास वैध FASTag होना जरूरी होगा। साथ ही, यह सुविधा केवल निजी एवं गैर-कमर्शियल वाहनों के लिए लागू होगी। लोकल पास की मान्यता संबंधित टोल प्लाजा तक ही सीमित रहेगी।

हालांकि, जहां टोल प्लाजा के पास सर्विस रोड उपलब्ध होगी, वहां लोकल टोल पास की सुविधा नहीं मिलने की बात कही गई है।

बताया गया है कि नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। इस व्यवस्था से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को रोजाना आवागमन में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

नोट: वाहन मालिक पास बनवाने से पहले संबंधित टोल प्लाजा से पात्रता, शुल्क और नियमों की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें।

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