अमेठी । पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत थाना जगदीशपुर के चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 332/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र राम सजीवन निवासी पूरे जैन मजरे जमुरवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 09.09.2026 को 10 माह का कठोर कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद होने पर मु0अ0सं0 332/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री महेन्द्र द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-142 दिनांक 25.07.2025 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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रिपोर्ट : रोहित मिश्रा राष्ट्रवादी रोहित संवाद न्यूज