अमेठी । Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

अमेठी ।  पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/ न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 80/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त मोहन पासी पुत्र स्व0 भोला निवासी पोठई थाना डीह जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एसीजे-03/जेएम रायबरेली द्वारा अभियुक्त को दिनांक 09.09.2026 को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।    

*घटना का संक्षिप्त विवरणः-*   

             प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री बृज मोहन यादव थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 19.06.2003 समय 05.30 बजे अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद होने पर मु0अ0सं0 80/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फुरसतगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-65 दिनांक 20.06.2003 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

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रिपोर्ट : रोहित मिश्रा राष्ट्रवादी रोहित संवाद

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